30 दिन में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं, तो 5 फीसदी होगा जुर्माना

30 दिन में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं, तो 5 फीसदी होगा जुर्मानाजयपुर: राजधानी जयपुर समेत राज्यभर में होटल, रेस्टोरेंट, मीट शॉप, विवाह स्थल सहित अन्य गतिविधियां संचालित करने वालों पर सरकार ने फिर शिकंजा कस दिया है। ऐसे प्रतिष्ठान संचालकों पर सरकार सख्त हो गई है। इन्हें 30 दिन के भीतर लाइसेंस नवीनीकरण कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। 

निर्धारित मियाद में नवीनीकरण नहीं कराने पर 5 फीसदी लाइसेंस फीस की दर से पेनल्टी वसूली जाएगी। इस संबंध में स्वायत्त शासन निदेशालय आदेश जारी कर चुका है। इसके तहत 10 वर्ष का एकमुश्त लाइसेंस शुल्क देने वाले होटल व रेस्टोरेंटों को छूट देने का भी प्रावधान किया। 

इसमें 10 वर्ष का एकमुश्त जमा करवाने पर मूल राशि में 20 फीसदी की छूट दी जाएगी। लाइसेंस फीस ही नगरीय निकायों की आय का बड़ा स्त्रोत है। होटल, विवाह स्थल आदि से मिलने वाला लाईसेंस फीस के पेटे लाखों रुपए का शुल्क अटका हुआ है। 

ज्यादातर ऐसे भी हैं, जो बिना लाइसेंस ही चल रहे हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है जयपुर नगर निगम सहित राज्य के ज्यादातर नगरीय निकायों ने सरकार को इस मामले में दखल देने के लिए कहा था। फैक्ट फाइल 700 से ज्यादा चार व पांच सितारा होटल है राज्य में (सुविधाओं के आधार पर) 84 होटल अकेले जयपुर शहर में हैं 950 मीट हाउस लाइसेंस दिए हुए थे 1200 से ज्यादा मीट हाउस हो चुके हैं शहर में 1000 से ज्यादा विवाह स्थल हैं। 

Bureau Report

 

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