नईदिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे और इनेलो नेता अभय चौटाला को पाकिस्तान के लाहौर जाने की अनुमति दे दी है. मुचलके के तौर पर अभय चौटाला को 2 लाख रुपए जमा करने को कहा गया है.
अभय चौटाला के वकील द्वारा बुधवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने दायर आवेदन में एक शादी में शामिल होने के लिए दो दिन के लिए लाहौर जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. इसके बाद न्यायाधीश ने आदेश सुरक्षित रखा सीबीआई ने इस याचिका का विरोध किया था. सीबीआई ने कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर अभय, उनके पिता एवं इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला तथा भाई अजय के खिलाफ डीए मामला दर्ज किया था.
शादी में शामिल होने पाकिस्तान जा रहे हैं अभय चौटाला
अभय चौटाला के वकीलों की तरफ से दायर याचिका को लेकर सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अजय गुप्ता ने कहा कि इस याचिका को दायर करने में देरी हुई, क्योंकि उन्होंने आज शत्रु देश जाने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया है. गुप्ता ने कहा, ‘अंतिम समय पर याचिका क्यों दायर हुई? वे अनुमति नहीं मांग रहे हैं, बल्कि यात्रा के बारे में अदालत को जानकारी दे रहे हैं.’ इस पर अभय चौटाला के वकील हर्ष के. शर्मा ने कहा कि शादी का न्योता देर से मिला, और जैसे ही न्योता मिला वह अनुमति के लिए अदालत आए हैं.’
सीबीआई का आरोप है कि अभय के पास 2000-2005 समयावधि के दौरान आयकर रिकॉर्ड के अनुसार अपनी 22.89 करोड़ रुपये की आय से पांच गुना अधिक संपत्ति है. सीबीआई ने 1119 .69 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाने का भी दावा किया.
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