POCSO Act संशोधन के समर्थन में बोली अनुष्का शर्मा, ‘आरोपियों को मिलनी चाहिए सख्त सजा’

POCSO Act संशोधन के समर्थन में बोली अनुष्का शर्मा, 'आरोपियों को मिलनी चाहिए सख्त सजा'नईदिल्ली: नाबालिगों के साथ दुष्कर्म का मामला बढ़ने के बाद पोक्सो एक्ट में बदलाव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भी मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति ने बीते रविवार को इस कानून को मंजूरी दी. नए कानून के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी को मृत्युदंड दिया जाएगा. इस एक्ट में बदलाव होने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इसका समर्थन किया है. अनुष्का ने कहा, ‘किसी बच्चे का बलात्कार, इंसान द्वारा की जाने वाली सबसे बुरी चीज है.’

अनुष्का शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान पोक्सो एक्ट में हुए बदलाव पर यह बात कही. 

गौरलतब है कि, हाल ही में सामने आए जम्मू कश्मी के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई रेप की शर्मनाक घटनाओं के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय की बात की थी. जिसके बाद 21 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट ने ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी थी. इसके बाद रविवार (22 अप्रैल) को रामनाथ कोविंद द्वारा भी इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई. एक्ट में संशोधन के बाद किए गए यह बदलाव- 

  • 12 साल की बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा
  • 16 साल से छोटी लड़की से गैंगरेप पर उम्रकैद की सजा
  • 16 साल से छोटी लड़की से रेप पर कम से कम 20 साल तक की सजा
  • सभी रेप केस में 6 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा
  • नए संशोधन के तहत रेप केस की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी
  • अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी
  • महिला से रेप पर सजा 7 से बढ़कर 10 साल होगी

बता दें कि, उत्तर प्रदेश के उन्नाव और जम्मू कश्मीर के कठुआ में नाबालिग बच्ची के साथ हुए रेप की घटना के बाद देशभर में गुस्से के माहौल है. इन घटनाओं के सामने आने के बाद बॉलीवुड में भी गुस्से का माहौल देखने को मिला था और सोशल मीडिया पर एक्टर्स ने इन घटनाओं के खिलाफ आवाज भी उठाई थी. कई स्टार्स ने सामने आई इन घटनाओं के बाद इंसाफ और दोषियों को कड़ी सजा दी जाने की भी मांग की थी. जिसके बाद अब अनुष्का शर्मा द्वारा भी पोक्सो एक्ट का समर्थन किया गया है.

Bureau Report

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*