लालू यादव को झटका, जाना होगा जेल, रांची हाइकोर्ट ने खारिज की प्रोविजनल बेल की अर्जी

लालू यादव को झटका, जाना होगा जेल, रांची हाइकोर्ट ने खारिज की प्रोविजनल बेल की अर्जीरांची: चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की प्रोविजनल बेल की अर्जी रांची हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो को 30 अगस्त को सरेंडर करना होगा. अब जेल मेन्यूअल के हिसाब से आगे का उनका इलाज होगा. मेडिकल ग्राउंड पर फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो को 27 अगस्त तक का प्रोविजनल बेल मिली हुई है.

जस्टिस अरपेश कुमार सिंह की कोर्ट में लालू यादव के वकीलों ने मेडिकल ग्राउंड पर प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इससे पहले रांची हाइकोर्ट में 17 अगस्त को लालू प्रसाद यादव की औपबंधिक (प्रोविजनल) बेल पर सुनवाई करते हुए 27 अगस्त तक के लिए बेल की अवधि बढ़ा दी गई थी.

मेडिकल ग्राउंड पर मिली थी जमानत 
पिछली बार उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर औपबंधिक जमानत मिली थी. लालू यादव का जून में एक ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें लगभग तीन महीने आराम करने की सलाह दी थी. लालू यादव को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, हार्ट की समस्या सहित कई अन्य बीमारियां हैं. पहले भी उनका इलाज रांची के एम्स में किया गया है. लालू यादव ने बेहतर इलाज के लिए जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद से वह लगातार प्रोविजनल जमानत पर हैं.

चारा घोटाला में हैं सजायफ्ता
लालू यादव को चारा घोटाला के कई मामलों में सजा हुई थी, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था. जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची स्थित रिम्स में भर्ती कराया गया था. उसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स भी ले जाया गया था.

Bureau Report

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