अगर कर रहे हैं टैक्स चोरी तो 21 दिनों में करें रिटर्न फाइल, नहीं तो होगी कार्रवाई

अगर कर रहे हैं टैक्स चोरी तो 21 दिनों में करें रिटर्न फाइल, नहीं तो होगी कार्रवाईनईदिल्ली: टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों की पहचान की है जो बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, टैक्स देने वाली इनकम है, लेकिन वे इनकम टैक्स नहीं भरते हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) की मॉनिटरिंग सिस्टम ने ऐसे लोगों की पहचान की है. ऐसे लोगों को विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वे 21 दिनों के भीतर रिटर्न फाइल कर दें या फिर टैक्स असेसमेंट के बारे में ऑनलाइन जानकारी दे दें. जानकारी मिलने के बाद ऐसे मामलों की जांच की जाएगी. जो लोग इसकी जानकारी नहीं देते हैं, वे अगर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वित्त मंत्रालय का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लंबे समय से ऐसे लोगों पर नजर रख रहा है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जो टैक्सेबल इनकम के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं किया. हालांकि, विभाग की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया कि ऐसे कितने लोग हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबकुछ ऑनलाइन कर दिया है. यदि आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पता लगाया जा सकता है कि आप पर कितना टैक्स बनता है और इसे किस तरह भरा जाए. पहले की तरह अब रिटर्न फाइल करने के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं है.

अगर आपको टैक्स रिटर्न से संबंधित किसी तरह की जानकारी चाहिए तो https://incometaxindiaefiling.gov.in. वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

Bureau Report

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*