#NewDelhi : इनकम टैक्स, पैन कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार की अनिवार्यता स्वीकार करने के बाद अब #ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार अनिवार्य किया जाएगा। सरकार जल्द ही #ड्राइविंग #लाइसेंस को #आधार से #लिंक किए जाने संबंधी कानून बनाएगी। ये बातें केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 106वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में कही।
साइंस कांग्रेस में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो जाता है और डुप्लीकेट लाइसेंस बनवा लेता है। इस कारण वह सजा से बचा रहता है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के आधार से लिंक होने के बाद आप नाम भले ही बदल लें, लेकिन बायोमैट्रिक्स नहीं बदल सकते। ऐसे में जैसे ही कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने जाएगा, तो सिस्टम उसकी पहचान कर लेगा और वह पकड़ा जाएगा। इस स्थिति में उसका दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा।
31 मार्च तक आधार से लिंक करें पैन: सुप्रीम कोर्ट के आधार पर निर्णय देने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने आधार से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम डेट 31 मार्च 2019 तय की है।इस तारीख तक आपको पैन से आधार लिंक कराना अनिवार्य है। 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आयकर विभाग पैन नंबर रद्द कर सकता है।
31 मार्च तक आधार से लिंक करें पैन: सुप्रीम कोर्ट के आधार पर निर्णय देने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने आधार से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम डेट 31 मार्च 2019 तय की है।इस तारीख तक आपको पैन से आधार लिंक कराना अनिवार्य है। 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आयकर विभाग पैन नंबर रद्द कर सकता है।
Bureau Report
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