पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादवको पटना 5, देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली करना होगा. पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी है. ज्ञात हो कि उपमुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें यह बंगला दिया गया था. पद से हटने के बाद उन्हें इस बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया था.
हाल ही में बंगला खाली कराने के लिए पहुंची पुलिस की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा था. पार्टी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के पक्ष में नारे लगाए थे. आरजेडी का कहना है कि मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है इसलिए तेजस्वी बंगला खाली नहीं करेंगे. वहीं, इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव को उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव का भी साथ मिला था.
चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने तेजस्वी यादव की राज्य सरकार के सरकारी बंगला खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. बंगला विवाद में तेजस्वी यादव के द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया.
राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव के उपमुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें 5 देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला को खाली का आदेश दिया था. इस आदेश को तेजस्वी यादव ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी, लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया है.
कोर्ट के फैसले पर महाधिवक्ता ललित किशोर का कहना है कि तेजस्वी यादव को बंगला खाली करना होगा. कोर्ट ने हमारी दलील को स्वीकार किया. उन्हें बंगला मिलेगा, लेकिन एक खास तरह के बंगले की मांग सही नहीं थी.
Bureau Report
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