नईदिल्ली: यह मौसम चुनाव का है. सात चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा और 23 मई को नतीजे आएंगे. पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा. चुनाव आयोग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करें. लेकिन, मतदान करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज वोटर आईडी कार्ड है. इसके बिना आप मतदान नहीं कर पाएंगे. ऐसे में अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि, इसके बिना भी मतदान किया जा सकता है.
वोटर आईडी के बिना मतदान तो किया जा सकता है, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो मतदान नहीं किया जा सकता है. इसलिए, अगर आप वोटिंग करने जा रहे हैं तो पहले यह पता करें कि आपका नाम मतदाता सूची में है कि नहीं. इसके लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लिस्ट देख सकते हैं या फिर निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं.
ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम
1. चुनाव आयोग की वेबसाइट Electoralsearch.in पर लॉगिन करें. यहां दो तरह से मतदाता सर्च कर सकते हैं.
2. पहले ऑप्शन में नाम, जन्मतिथि और कुछ अन्य जानकारी डालकर नाम चेक कर सकते हैं
3. दूसरे ऑप्शन में वोटर कार्ड पर दिए गए EPIC नंबर के जरिए जानकारी हासिल कर सकते हैं. EPIC नंबर को मतदाता पहचान पत्र क्रमांक कहते हैं. इस नंबर के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं.
4. जानकारी देने के बाद वोटर लिस्ट आपके सामने खुल जाएगा और आपका डिटेल्स वहां मौजूद होगा.
5. सारी जानकारी देने के बावजूद अगर जानकारी सामने नहीं आती है तो चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1800111950 पर कॉल कर सकते हैं.
अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो दूसरे दस्तावेजों के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है. अगर आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेज हैं तो भी आप वोटिंग कर पाएंगे.
1. पासपोर्ट.
2. ड्राइविंग लाइसेंस.
3. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है.
4. PAN कार्ड.
5. आधार कार्ड.
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक.
7. MGNREGA जॉब कार्ड.
8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड.
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो.
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड.
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी ऑफिशियल आई कार्ड.
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