22 साल बाद मिला इंसाफ, सामूहिक हत्याकांड मामले में बीजेपी MLA अशोक सिंह चंदेल को उम्रकैद

22 साल बाद मिला इंसाफ, सामूहिक हत्याकांड मामले में बीजेपी MLA अशोक सिंह चंदेल को उम्रकैदहमीरपुर: एक ही परिवार के पांच लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में हमीरपुर के बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित आधा दर्जन आरोपियों को हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित परिवार को 22 साल बाद इंसाफ मिला है. जानकारी के मुताबिक, 26 जनवरी 1997 को दिन दहाड़े एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक सहित आधा दर्जन आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया है. 

पीड़ित परिवार को कोर्ट पर था भरोसा
जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट के जस्टिस रमेश सिन्हा और डीके सिंह ने ये फैसला सुनाया. फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने जज को धन्यवाद करते हुए कहा कि 22 सालों से न्याय की दरकार आज पूरी हूई, परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट पर विश्वास था. उन्होंने कहा कि हत्या में मारे गए पांचों लोगों का आत्मा को पूर्णता शांति मिली होगी. 

अशोक सिंह चंदेल-राजीव शुक्ला के बीच है पुरानी रंजिश
अशोक सिंह चंदेल और राजीव शुक्ला के बीच पुरानी रंजिश थी. 26 जनवरी 1997 में राजीव शुक्ला के परिवार के तीन सदस्यों समेत पांच लोगों की हत्या हुई थी. इसमें राजीव शुक्ला के बड़े भाई राजेश शुक्ला, राकेश शुक्ला, राकेश का पुत्र गणेश के अलावा वेद प्रकाश नायक और श्रीकांत पाण्डेय थे. वेद प्रकाश और श्रीकांत निजी सुरक्षाकर्मी थे.

निचली अदालत ने किया था बरी
सामूहिक हत्याकांड के दोषियों को निचली अदालत बरी करने के बाद राजीव शुक्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट ने दोबारा केस की सुनवाई की और आरोपियों के खिलाफ सबूतों के साबित होने के बाद सजा सुनाई. 

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