नईदिल्लीः INX मीडिया हेराफेरी मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज करते हुए आदेश दिया कार्ति को हर बार विदेश जाने के लिए 10 रुपये जमा कराने होंगे. दरअसल, कार्ति ने विदेश यात्रा के लिए शर्त के तौर पर रजिस्ट्री में उनके द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये को वापस दिलाने का अनुरोध किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने के लिए 10 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा.
कार्ति की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें 10 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब वह उस रकम पर ब्याज देने के लिए बाध्य है, ऐसी स्थिति में पहले जमा की गई राशि वापस की जानी चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की पूर्व में जमा कराई गई 10 करोड की सिक्योरिटी राशि वापस करने की मांग ठुकराई दी.
कोर्ट ने कार्ति से कहा कि उन्हें हर बार विदेश जाने के लिए 10 करोड जमा कराने होंगे. कोर्ट ने कार्ति को यह भी कहा कि बेहतर हो कि आप अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें. कार्ति चिदंबरम सीबीआई एवं ईडी द्वारा जांच किए जा रहे आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कार्ति की याचिका खारिज की और कहा, “अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान दें.” पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए गए 10 करोड़ रुपये लौटाने की मांग की थी. उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने यह राशि कर्ज पर ली है और वह इस पर ब्याज चुका रहे हैं.
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी थी. कोर्ट ने ईडी के जवाब के बाद कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने अनुमति की एक शर्त के तौर पर रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिए थे.
इसके साथ ही कोर्ट ने कार्ति को चेतावनी देते हुए कहा था कि आप जांच में सहयोग करें, अगर आप कानून के साथ खेलेंगे तो ईश्वर ही आपको बचा सकता है.कोर्ट ने जांच में सहयोग को लेकर कार्ति के पहले के रवैये की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अतीत में आप जांच को लेकर सहयोग नहीं करते रहे है, अगर अभी भी आपका रवैया यही रहा तो हम सख्त रुख अख्तियार करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ के लिए कार्ति को 5,6,7 और 12 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा था और कहा था कि वह कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करें.कोर्ट ने कहा था कि आपको 10 से 26 फरवरी के बीच जहां जाना हो वहां जाएं लेकिन पूछताछ में सहयोग जरूर करें. कोर्ट ने कहा था कि कृपया अपने मुवक्किल से कहें कि उन्हें सहयोग करना होगा. आपने सहयोग नहीं किया है. हम कई चीजें कहना चाहते हैं,हम उन्हें अभी नहीं कह रहे हैं.
Bureau Report
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