ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस

ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिसनईदिल्लीः सूचना का अधिकार (RTI) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को यह नोटिस प्रवासी लीगल सेल की उस याचिका के तहत जारी किया है, जिसमें यह मांग की गई है कि सभी राज्यों में सूचना के अधिकार के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाए. अपने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकारों से सूचना का अधिकार (RTI) के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की मांग की है और जारी नोटिस पर जल्द से जल्द जवाब की बात कही है.

आपको बता दें कि अभी केवल दिल्ली और महाराष्ट्र में आरटीआई दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा है. मतलब यहां, जनता ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसके अलावा अन्य राज्यों में अभी तक यह सुविधा नहीं है, जिसके चलते जनता को किसी भी जानकारी के लिए बार-बार RTI दफ्तर के चक्कर काटना पड़ता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी लीगल सेल की ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू करने वाली याचिका पर नोटिस जारी करके केंद्र और अन्य राज्य की सरकारों से जल्द से जल्द जवाब मांगा है.

प्रवासी लीगल सेल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल PIL में कहा है कि पोर्टल से सूचना के अधिकार (RTI) के प्रावधानों को मजबूत करने की जरूरत है. आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने RTI के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की थी. केजरीवाल सरकार ने 2 साल पहले इस ई-आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसके जरिए आम नागरिक आसानी से अपने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है. उसे बार-बार किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. दिल्ली सरकार ई-आरटीआई पोर्टल को शुरू करने वाली वह देश की दूसरी सरकार है.

Bureau Report

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