नईदिल्लीः IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में सीबीआई ने आरोपी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अपना पक्ष रखा था. इससे पहले कोर्ट ने साफ किया था कि सीबीआई और ईडी दोनों मामले अलग-अलग चलेगा. इससे पहले इस घोटाले से जुड़े दोनों मामलों में लालू एंड फैमिली को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई थी, जहां लालू प्रसाद यादव को दोनों मामलों में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी.
वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट ने 19 जनवरी 2020 तक अंतिम राहत दे दी थी.
कोर्ट ने कहा था कि 19 जनवरी 2020 को दस्तावेजों की छटनी की जाएगी. गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को कोर्ट ने सीबीआई केस में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और बाकी आरोपियों को जमानत दे दी थी. सीबीआई ने कोर्ट में नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इससे जांच प्रभावित हो सकता है.वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी. खराब सेहत का हवाला देते हुए लालू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे.
इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है. ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी किया था.आपको बता दें कि आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सबूत की बात कही थी. चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था.
Leave a Reply