नईदिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में निचली अदालत से चिदंबरम और कार्ति को अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ ईडी और सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी. सूत्रों के मुताबिक ईडी और सीबीआई जल्द निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी.
बता दें दिल्ली की एक अदालत से एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गुरुवार को अंतरिम जमानत मिल गई थी. एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) कर रही है.
पिता-पुत्र को राहत देते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने आवेदकों को समान रूप से एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया.
जमानत देते वक्त क्या कहा अदालत ने?
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘कथित अपराध में जांच में अस्पष्ट देरी, सबूतों के साथ छेड़छाड़ या किसी गवाह को धमकी देने या न्याय से भागने की संभावना नहीं है. अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अग्रिम जमानत देने के लिए यह एक सही मामला है.’
अदालत ने कहा, ‘आरोपी किसी भी गवाह से संपर्क करने, धमकी देने और मामले को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास भी नहीं करेंगे।’
यह मामला चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहते हुए साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है.
Bureau Report
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