कोलकाता: कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार (Rajeev Kumar) के खिलाफ सीबीआई लुक आउट नोटिस जारी कराएगी. इसके साथ ही राजीव कुमार के खिलाफ अब तक आए सबूतों को लेकर कोर्ट जाएगी. शारदा चिटफंड घोटाले मामले में सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन एजेंसी का आरोप है कि राजीव कुमार इस पूछताछ से बच रहे हैं. राजीव कुमार ने सीबीआई से 1 महीने का समय मांगा है लेकिन सीबीआई उन्हें 1 महीने की छूट देने को तैयार नहीं है.
13 सितंबर को कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के शारदा चिट फंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक वापस लिए जाने के तुंरत बाद सीबीआई अधिकारी उनके आधिकारिक आवास पर नोटिस देने पहुंचे थे.
हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक वापस लेने से आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को झटका लगा है. इससे सीबीआई को पोंजी घोटाले की जांच के संबंध में राजीव कुमार को एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहने का अवसर मिला है. इस घोटाले में लाखों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई खो दी और कुछ लोगों को अपना जीवन खत्म करना पड़ा.
न्यायमूर्ति मधुमिता मित्रा की पीठ ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक शुक्रवार से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया. अदालत ने अंतरिम संरक्षण 30 मई को दिया था और इसके बाद इसे कई बार से बढ़ाया गया. न्यायाधीश ने कहा कि अगर जांच एजेंसी मानदंडों के तहत कार्य कर रही है तो अदालत को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है.
अदालत ने कहा कि एक जिम्मेदार उच्च रैंक के अधिकारी के तौर पर कुमार का जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना उनका कर्तव्य है.
एक सूत्र ने कहा कि कुमार वर्तमान में राज्य अपराध जांच विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर तैनात हैं, और वह मौजूदा समय में अवकाश पर हैं.
Bureau Report
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