भोपाल: आवारा पशुओं से परेशान मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिला के जिलाधिकारी ने पशुओं के सड़कों पर घूमने को लेकर धारा 144 लगा दी है. पशुओं को खुले में छोड़ने या चराने पर अब मालिकों पर होगी कार्रवाई. नई व्यवस्था के तहत छह महीने जेल का प्रावधान है.
राजगढ़ जिला की कलेक्टर निधि निवेदिता ने अपने आदेश में कहा है कि राजगढ़ जिला में गायों/मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटना बढ़ती जा रही है. इसका मुख्य कारण पशु मालिकों के द्वारा मवेशियों/गयों को खुले में छोड़ना है. पशुओं को सड़कों पर छोड़ने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं. इस दिशा में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करना अत्यंत आवश्यक है.
ज्ञात हो कि पूरे राजगढ़ जिला में में दंड प्रक्रिय संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गायों और अन्य मवेशियों को खुले में छोड़ना प्रतिंबधित किया गया है.
राजगढ़ जिला कलेक्टर के दवारा इस दिशा में निम्न आदेश पाड़ित किए गए हैं:
>कोई भी व्यक्ति मवोशी/गायों को सड़क पर खुले में नहीं छोड़ेंगे.
>>कोई भी पशुपालक अपने निजी/पालतू पशुओं को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे.
>>पशुओं का अवैध परिवहन नहीं किया जाएगा.
>>पशु मालिक पशुओं को चराते समय यातायात अवरुद्ध नहीं करेंगे.
>>सार्वजनिक स्थलों पर पशु मालिक अपने पशुओं को नहीं छोड़ेंगे.
>>उक्त आदेश के उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
Bureau Report
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