नईदिल्ली: इंश्योरेंस रेग्युलेटरी इरडा की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं. IRDAI की तरफ से जारी गाइडलाइंस में पॉलिसी मिससेलिंग और ट्रांसपेरेंसी के लिए कदम उठाने की बात कही गई है. अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे का अलग से स्पष्ट वर्णन करना जरूरी होगा. 1 दिसंबर से सभी कंपनियों के लिए नए नियम लागू हो जाएंगे.
इसके तहत इंश्योरेंस कंपनी को प्रोजेक्टेड गारंटी रिटर्न को पॉलिसी पर साफ तौर पर बताना होगा. प्रोजेक्टेड वेरिएबल रिटर्न में भी न्यूनतम से अधिकतम मुमकिन रिटर्न बताना होगा. ग्राहक को रिटर्न को अवधि के हिसाब से उदाहरण से भी बताने होंगे. साथ ही रिटर्न और फायदे की जानकारी को ग्राहक के सिग्नेचर के साथ कंपनी लेगी.
ऑनलाइन पॉलिसी में जानकारी मुख्य पेज पर होगी देनी होगी. इस जानकारी को हायपरलिंक पर नहीं दिया जाएगा. पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बड़े-बड़े अक्षर में स्पष्ट वर्णन जरूरी होगा.
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