कोलकाता: शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व कमिश्वर राजीव कुमार पर कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है.
हाई कोर्ट ने कहा है कि राजीव कुमार को सीबीआई के साथ सहयोग करना होगा और जब बुलाया जाएगा तब पेश होना होगा. कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीबीआई को उपस्थिति के 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा.
इससे पहले पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने आईपीएस राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार (21 सितंबर) को खारिज कर दी थी.
शारदा घोटाले की जांच के लिए 2013 में ममता बनर्जी सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व करने वाले राजीव कुमार पर इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2014 में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था.
Bureau Report
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