नईदिल्ली: उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को शामली की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. नाहिद हसन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस को काफी समय से विधायक नाहिद हसन की तलाश है. अब शामली की विशेष अदालत ने नाहिद को भगोड़ा घोषित कर दिया है. रविवार को नाहिद हसन के कैराना स्थित मकान पर नोटिस चस्पा कराया गया. इसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई. नाहिद हसन पर कई मामले दर्ज हैं. विधायक पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा है.
रविवार दोपहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल धामा पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ में सपा विधायक नाहिद हसन के आवास पहुंचे, जहां पर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट से मिले सीआरपीसी की धारा 82 के नोटिस को विधायक के घर और चबूतरे पर चस्पा किया. इस दौरान पुलिस ने बाजारों, गली-मोहल्ले में ढोल बजवाकर मुनादी कराई और लाउडस्पीकर से एनाउंसमेंट कराकर जनता से विधायक को गिरफ्तार कराने में सहयोग करने की अपील भी की गई. कोर्ट ने कहा है कि वह पांच नवंबर को प्रात: 11 बजे कोर्ट के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए उपस्थित हों.
क्या है मामला
17 जनवरी 2018 को कैराना निवासी मोहम्मद अली ने कोतवाली पर आईपीसी की धारा 420, 406, 379, 457, 380, 427, 352, 323, 504, 506 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत आठ लोगों ने धोखे से 87 लाख 80 हजार रुपये लेने के बाद जमीन का बैनामा किसी दूसरे का नाम कर दिया गया और उसकी रकम भी नहीं दी गई. इस मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए धारा 82 का नोटिस जारी किया था.
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