नईदिल्ली: राफ़ेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फ़ैसले को लेकर चुनावी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘चौकीदार चोर है’ के नारे का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके माफ़ी मांगने का ज़िक्र करते हुए अवमानना का केस चलाने से मना कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी में बड़ा पद संभालते हैं. उन्हें बयान देते वक़्त सावधानी बरतनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भविष्य में इस तरह का बयान ना देने दी सलाह दी. कोर्ट ने राहुल गांधी को सलाह दी कि कहा- ‘भविष्य में ऐसे बयान देने से पहले केयरफुल रहें’.
दरअसल, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले में फैसला सुनाते हुए पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया. इसके साथ ही सीबीआई जांच से भी कोर्ट ने इनकार किया है. इस केस से जुड़े राहुल गांधी के मामले में भी कोर्ट ने उनका माफीनामा मंजूर कर लिया. इसके साथ ही राहुल गांधी का अवमानना मामला भी बंद हो गया.
उल्लेखनीय है कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने मामले में दाखिल रिव्यू पिटिशन पर 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा व अन्य की ओर से राफेल डील मामले में SIT जांच की मांग की गई. वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल देश की जरूरत है और याचिका खारिज करने की मांग की.
Bureau Report
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