नईदिल्ली: आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग और अल्पसंख्यक की सही परिभाषा तय करने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की. बीजेपी नेता वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए तय लाभ मिलने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इसके लिए कोई दिशानिर्देश तय नहीं कर सकता. चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्यों को भाषाओं के आधार पर बनाया गया है. परंतु धर्म सभी सीमाओं और राजनीतिक सीमाओं से परे है.
जिन आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी, वो हैं-
जम्मू कश्मीर
पंजाब
लक्षद्वीप
मिज़ोरम
नगालैंड
मेघालय
अरुणाचल प्रदेश
मणिपुर
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