धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बनने वाले को आरक्षण लाभ नहीं दिया जा सकता- केंद्र

धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बनने वाले को आरक्षण लाभ नहीं दिया जा सकता- केंद्रनईदिल्‍ली: मुस्लिम और ईसाई धर्म में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर किया है. हलफ़नामे में कहा गया कि धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बनने वाले व्यक्ति को हिन्दू धर्म में विभिन्न जातियों को मिलने वाला आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता.

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में हिंदू से मुसलमान बने मोहम्मद सादिक ने दायर की है, जो पहले मुकेश कुमार था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय ने कहा कि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज करे, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई धर्म में छुआछूत जैसी कुरूतियां नहीं थीं, जिनके मद्देनजर आरक्षण का लाभ हिन्दू धर्म कि विभिन्न जातियों को मुहैया कराया गया.

 
Bureau Report

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