CAA के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के मामले में सुनवाई 10 जनवरी को

CAA के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के मामले में सुनवाई 10 जनवरी कोनईदिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता कानून को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के मामले में सुनवाई हुई. दरअसल केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है. बुधवार को इस पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई. केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को मेंशन कर सीएए से संबंधित सभी याचिका को ट्रांसफर करने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र इस याचिका पर शुक्रवार (10 जनवरी) को विचार करेगा.

वहीं कर्नाटका हाइकोर्ट में नागरिकता कानून को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई है.

CAA पर रोक लगाने से SC का इनकार, 22 जनवरी को अगली सुनवाई
बता दें कि 18 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship amended act) पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में 18 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship amended act) के खिलाफ दायर 59 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार से जनवरी के दूसरे सप्ताह तक जवाब देने को कहा था. इस केस की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी को होगी.

बुधवार (18 दिसंबर) को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के सामने कुल 59 याचिकाएं सूचीबद्ध थी, जिनमें याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस के जयराम रमेश, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, TMC की महुआ मोइत्रा, RJD के मनोज झा, जमीयत उलेमा ए हिंद और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल थे.

इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दी थी.याचिका में नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द्द करने की मांग की गई है.

Bureau Report

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