निर्भया केस: फांसी से बचने के लिए दोषी पवन गुप्ता ने चली एक और चाल!

निर्भया केस: फांसी से बचने के लिए दोषी पवन गुप्ता ने चली एक और चाल!नईदिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी पवन गुप्ता ने फांसी की सजा से बचने के लिए नया पैंतरा चला है. दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की है जिस पर 2 मार्च को सुबह 10.25 सुनवाई होगी. 

दोषी पवन ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपनी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है. पवन ने फांसी की सजा के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कयूरेटिव याचिका दायर की थी.

ट्रायल कोर्ट ने चारों दोषियों को फाँसी पर लटकाने के लिए तीन मार्च का डेथ वारंट जारी किया हुआ है. पवन के पास क्यूरेटिव पिटिशन के बाद भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का अधिकार बचेगा. इस मामले में बाकी तीन दोषियों अक्षय, विनय, मुकेश की सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पेटिशन और राष्ट्रपति के समक्ष दायर की गई दया याचिकाएँ पहले ही खारिज हो चुकी है.

बता दें राष्ट्रीय राजधानी के वसंत विहार इलाके में 16 दिसंबर, 2012 की रात 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा निर्भया के साथ चलती बस में बहुत ही बर्बर तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इस जघन्य घटना के बाद पीड़िता को इलाज के लिए सरकार सिंगापुर ले गई जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बस चालक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें एक नाबालिग भी शामिल था. इस मामले में नाबालिग को तीन साल तक सुधार गृह में रखने के बाद रिहा कर दिया गया. जबकि एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में चार आरोपियों पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था.

Bureau Report

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