जयपुर: यदि आप कोरोना महामारी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने जा रहे हैं तो सावधान. अब पुलिस के साथ नगर निकाय भी जुर्माना राशि वसूल सकेंगे. राज्य सरकार ने नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है. अब निकाय के रेवेन्यू इंस्पेक्टर तक को जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है. इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.
राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 लागू किया है. इस अधिनियम के तहत कुछ नियम बनाए हैं. गौरतलब है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि तय की गई है. जुर्माना राशि में 100 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक का प्रावधान किया गया.
सार्वजनिक स्थान पर थूकने, मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक्ट के तहत कुछ नियम बनाया है. इनका उल्लंघन करने पर निम्न प्रकार जुर्माना तय किया गया है.
– सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं लगाया तो 200 रुपए
– दुकानदार ने बिना फेस मास्क वाले व्यक्ति को सामान बेचा तो 500 रुपए जुर्माना
– सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना
सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना
– पान, गुटका या तम्बाकू बेचते पाए जाने पर 1000 रुपए जुर्माना
-सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेंस बनाकर नहीं रखने पर 100 रुपए जुर्माना
– उप खण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह या अन्य आयोजन पर 5000 रुपए जुर्माना
– विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति होने पर 10000 रुपए जुर्माना
जुर्माना राशि वसूलने की पावर का दायरा बढ़ाया
नियम बनाने के दौरान विभाग में उपखंड अधिकारी को जुर्माना वसूली अधिकार दिया था. इसके बाद पुलिस में एएसआई तक को पावर दी गई. अब विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर निकाय में नगर निगम नगर परिषद और नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक तक के अधिकारियों को यह पावर दे दी.
Bureau Report
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