कोरोना: फेसबुक पर भ्रामक पोस्ट करना पड़ा भारी, महामारी एक्ट के तहत मिला नोटिस

कोरोना: फेसबुक पर भ्रामक पोस्ट करना पड़ा भारी, महामारी एक्ट के तहत मिला नोटिसवाराणसी: सोशल मीडिया पर फेसबुक एकाउंट होल्डर अवनीश राय द्वारा कोरोना वायरस से जुड़ा भ्रामक पोस्ट डालने पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अवनीश राय को नोटिस देते हुए जनसामान्य को भड़काए जाने के आपराधिक कृत्य किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है. नोटिस में पूछा गया है कि क्यों न इस पोस्ट के लिए उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही क्यों न आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए. निर्धारित अवधि तक अवनीश का जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल अवनीश राय ने फेसबुक पर  ‘only way to stop corona is to stop testing… Good job Benaras’ पोस्ट किया था. जिसके बाद जिलाधिकारी एक्शन में दिखे. उक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया पर फेसबुक एकाउंट होल्डर अवनीश राय को महामारी अधिनियम, 1897 की धारा-2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर COVID-19 के संबंध में अफवाह फैलाए जाने के अपराध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अधीन दण्डित किए जाने हेतु नोटिस जारी की गई.

नोटिस के मुताबिक अवनीश राय 13 मई को अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा. उन्होंने सोशल मीडिया पर कोविड-19 के संबंध में झूठी अफवाह फैलाई, मेडिकल कार्य का राजनीतिकरण किया, वाराणसी के स्वास्थ्य विभाग, बीएचयू की माइक्रोबायोलॉजी विभाग की टेस्टिंग लैब, राज्य सरकार की छवि खराब की और इनसे जुड़े हुए मेडिकलकर्मियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है.

इसके साथ ही जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध आगे भी सख्त कार्यवाही की जाएगी.

Bureau Report

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