पालघर लिंचिंग मामला: CBI से जांच की मांग पर SC ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

पालघर लिंचिंग मामला: CBI से जांच की मांग पर SC ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाबनईदिल्ली: महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की हत्या के मामले की जांच सीबाआई या एनआईए से कराए जाने की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व महाराष्ट्र सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है. सभी पक्षकारों से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है.

सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर कर इस मामले में सीबीआई या एनआईए से जांच कराए जाने की मांग की गई है. इन याचिकाओं में साधुओं के परिजनों और जूना अखाड़ा समेत घनश्याम उपाध्याय नाम के एक शख्स ने NIA जांच की मांग की है.

इससे पहले एक मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बैंच ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा था. पुलिस के अनुसार, अब तक इस मामले में 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है. 

बता दें कि पालघर में भीड़ ने दो साधुओं कल्पवृक्षगिरी (70), सुशीलगिरी महाराज (35) और उनके ड्राइवर सहित तीन लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी. हत्या के बाद सभी लोग बगल के गांव के झाड़ियों में छिप गए थे. इस मामले के सामने आने के बाद उद्धव सरकार पर विपक्ष ने कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया था.

महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. याचिका में कहा गया है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है क्योंकि, इस मामले में शक की सूई पुलिस पर ही है. ऐसे में पुलिस से सही तरीके से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है. इसलिए जांच सीबीआई से कराई जाए.

Bureau Report

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