नईदिल्ली: दिल्ली सरकार अपनी संशोधित कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अब दिहाड़ी मजदूरों, घरेलू सहायकों, ऑटो चालकों और सब्जी विक्रेताओं का ब्योरा रखने के साथ ही उनकी जांच शुरू करेगी. एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है.
स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय ने नया आदेश जारी करते हुए कहा कि यह निषिद्ध क्षेत्रों, बफर जोन और अन्य इलाकों में घर-घर सर्वे करके अत्यधिक जोखिम की श्रेणी में आने वाले लोगों (60 वर्ष से अधिक और अन्य बीमारियों से ग्रसित) की सूची बनाने के साथ ही इनकी स्क्रीनिंग शुरू करेगी. आदेश के मुताबिक, नगर निगम, आरडब्ल्यूए, पुलिस एवं अन्य विभागों की सहायता से ‘विशेष निगरानी समूह’ को लेकर सूची तैयार की जाएगी.
इसमें रिक्शा चालक, प्लम्बर,बिजली का काम करने वाले, बढ़ई, ऑटो-टैक्सी चालक, पार्सल बांटने वाले, घरेलू सहायक आदि शामिल रहेंगे. इसके अलावा सभी जिलों को 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले लोगों और ऐसे लोगों की सूची तैयार करने को कहा गया है जोकि उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं.
Bureau Report
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