लखनऊ: योगी सरकार सिंगापुर की तर्ज पर प्रदेश को स्वच्छ बनाने की दिशा अहम कदम उठाया है. इसके तहत सड़कों पर थूंकने या गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे लोगों को अपने शहर को स्वच्छ रखने मदद मिलेगी. इसके लिए उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी में है. नगर विकास विभाग ने इस पर लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं. इसके मुताबिक गाड़ी चलाते समय अगर थूका या फिर कोई सामन फेंक कर गंदगी फैलाई तो बड़े शहरों में 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. ऐसे में गुटखा खाने वालों की मुश्किल बढ़ जाएंगी.
इसकी तैयारी योगी सरकार ने पहले से कर ली है. प्रदेस में सफाई के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. शहरों में जरूरत के आधार पर गीला और सूखा कूड़ा के लिए अलग-अलग डिब्बे रखवाए गए हैं. इसके साथ ही घरों व प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े को उठाने के लिए डोर-टू-डोर इसे एकत्र करने की व्यवस्था की गई है. हालांकि गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक प्रावधान नहीं था, लेकिन अब सरकार ऐसा करने जा रही है. कुछ नगर निगम इसकी वसूली जरूर करते हैं, अब प्रस्तावित नियमावली में यह स्पष्ट कर दिया गया है.
कार्यक्रम आयोजनकर्ता को भरना पड़ेगा जुर्माना
शहरों में ऐसे सामूहिक आयोजन या कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग शामिल होते हैं तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद सफाई कराना अनिवार्य किया जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता तो आयोजकों को जुर्माना भरना होगा. जुर्माने की यह राशि क्षेत्रफल, कचरे और के हिसाब से तय की जाएगी.
Bureau Report
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