चेन्नई: कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की वजह से देशभर में हाहाचार मचा हुआ है. इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए फटकार लगाई है.
अधिकारियों पर चलना चाहिए हत्या का केस: हाई कोर्ट
कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बावजूद राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने कहा कि ‘चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए.’
दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार: मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो इसके लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा, ‘यह जानते हुए कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई.’
30 अप्रैल तक देना होगा मतगणना का प्लान
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 मई को मतगणना को लेकर कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स और ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा. कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर प्लान नहीं बताया गया, तो मतगणना पर रोक लगा देंगे. कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर चुनाव आयोग 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे और 30 अप्रैल तक कोर्ट के सामने पेश करे.
4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा चुनाव
बता दें कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधान सभा चुनाव हो रहे हैं. पश्चिम बंगाल में 29 मई को आखिरी चरण का चुनाव होना है, जबकि अन्य सभी जगह चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 2 मई को मतगणना होगी.
Bureau Report
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