चंडीगढ़: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. अमरिंदर सिंह सरकार ने संक्रमण पर काबू पाने के लिए पूरे राज्य में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पूरे पंजाब में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
चंडीगढ़ प्रशासन ने भी लगाया नाइट कर्फ्यू
नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी राजनीतिक धरना-प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं होगी. इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था. चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू आज से ही प्रभावी होगा. बता दें कि पहले पंजाब सरकार ने सिर्फ 12 जिलों में 10 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया था, जिसे अब पूरे राज्य में बढ़ा दिया गया है.
पंजाब में कोविड-19 के 25913 एक्टिव केस मौजूद
पंजाब में भी कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोविड-19 के 2924 नए मामले सामने आए थे, जबकि संक्रमण से 62 लोगों की मौत हो गई थी. पंजाब में संक्रमण से अब तक 7216 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य में कोविड-19 के 25913 एक्टिव केस मौजूद हैं.
महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली-गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू
इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू रहेगा. इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है. गुजरात सरकार ने 20 शहरों में 30 अप्रैल तक रात 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है.
Bureau Report
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