अगरतला: त्रिपुरा पुलिस (Tripura police) ने टीएमसी (TMC) नेता और पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee), सांसद डोला सेन (MP Dola Sen), ब्रत्य बसु, कुणाल घोष, सुबल भौमिक और त्रिपुरा के नेता प्रकाश दास के खिलाफ ‘पुलिस ड्यूटी में रुकावट’ डालने और अन्य धाराओं में FIR दर्ज की है.
48 घंटे बाद केस दर्ज
खोवई जिले के पुलिस एसपी किरण कुमार ने कहा, ‘हमारी टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए IPC की धारा 186 और 36 के तहत मुकदमा लिखा है. अब उन्हें यहां पेश होने के लिए तलब किया जाएगा. हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इन नेताओं ने 8 अगस्त को खोवाई जिले में अपने राजनीतिक आयोजन के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया था. इस घटनाक्रम के 48 घंटे बाद मामला दर्ज हुआ है.
इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस के सामने अवैध मांग रखी. सभी ने टीएमसी के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज धाराओं में बदलाव करने को कहा. इसके साथ ही पुलिस के साथ गलत व्यवहार भी किया.
क्या था मामला?
टीएमसी नेता अभिषेक 7 अगस्त को कोविड -19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और 2 अन्य मामलों में गिरफ्तार किए गए 14 पार्टी नेताओं से मिलने त्रिपुरा पहुंचे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी (BJP) के कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों की गाड़ी पर हमला किया. जो लोग घायल हुए उनका इलाज नहीं होने दिया गया.
टीएमसी नेता ने दावा किया कि उनके युवा नेता, सुदीप राहा और जया दत्ता, अंबासा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले में घायल हुए थे. इसी का विरोध दर्ज कराने वो त्रिपुरा गए थे लेकिन पुलिस ने बीजेपी कैडर के किसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया था.
Bureau Report
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