Modi Surname Case: राहुल गांधी 2031 तक चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

Modi Surname Case: राहुल गांधी 2031 तक चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

नईदिल्ली: मोदी सरनेम मामले में दोषी करार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। 

सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ संभवत: आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी।

राहत नहीं मिली तो 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल

राहुल गांधी को अगर आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वे 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल, नियमानुसार सजा पूरी होने के छह साल बाद तक कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी कारण राहुल दो साल की सजा के बाद अगले छह साल मतलब 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

राहुल ने अपनी अपील में कही ये बात

अपनी अपील में राहुल गांधी ने कहा है कि अगर 7 जुलाई के HC के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे अभिव्यक्ति और विचार का गला घोंट दिया जाएगा।

बता दें कि गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल द्वारा की गई टिप्पणी “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी है” को लेकर गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। हालांकि, राहुल ने कहा था कि वे भारत में वांछित दो भगोड़े प्रमुख व्यापारियों नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र कर रहे थे।

Bureau Report

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