पटना: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजेंद्र राय व दरोगा राय हत्याकांड मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलट कर प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है।
जानकारी के मुताबिक, छपरा के मशरक में साल 1995 के चुनाव में कहे अनुसार वोट नहीं देने पर राजेंद्र राय व दरोगा राय की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत ने रिहा कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।
पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई एक सितंबर को होगी।
Bureau Report
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