Love Jihad बिल के ड्राफ्ट पर शिवराज कैबिनेट की मुहर, 10 साल तक की सजा का है प्रावधान

Love Jihad बिल के ड्राफ्ट पर शिवराज कैबिनेट की मुहर, 10 साल तक की सजा का है प्रावधानभोपालः मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ ’धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट पर मुहर लग गई. अब इस विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जा सकता है. विधानसभा से पास होने के बाद ’धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ कानून बन जाएगा.

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि  ’धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ के ड्राफ्ट में कुल 19 प्रावधान हैं. उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में बनने जा रहा लव जेहाद कानून दूसरे राज्यों में बने कानूनों से ज्यादा सख्त होगा. इसमें दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जेहाद के खिलाफ कानून को अध्यादेश के जरिए अमल में ला चुकी है.

अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी उसी राह पर बढ़ रही है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जेहाद के खिलाफ अध्यादेश के जरिए जो कानून लागू किया है, उसमें गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और 10 साल की कठोरतम सजा का प्रावधान है. इसका अध्ययन करने के लिए बीते दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी आए थे.

Bureau Report

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