नईदिल्ली: महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह की याचिका पर आज (बुधवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सु्प्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने को कहा.
हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट क्यों आए?
परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस. के कौल ने कहा, इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की जाए. सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस कॉल ने पहला सवाल यही रखा कि हाई कोर्ट जाने की जगह सुप्रीम कोर्ट क्यों आए?
मामला बेहद गंभीर: SC
परमबीर सिंह की तरफ से काउंसिल मुकुल रोहतगी ने बेंच को आश्वासन देते हुए कहा कि वह आज दिन में ही बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे और बॉम्बे हाई कोर्ट को कल सुनवाई करने के लिए आदेश दिए जाने की गुजारिश भी की. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, यह मामला बेहद गंभीर है. कुछ चीजें सार्वजनिक होने से कुछ लोगों की छवि को नुकसान हो रहा है.
क्या है मामला
दरअसल, परमबीर सिंह ने याचिका के जरिए कोर्ट से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से उनके तबादले को ‘मनमाना’ और ‘गैरकानूनी’ होने का आरोप लगाते हुए इस आदेश को रद्द करने की अपील की है. सिंह ने एक अंतरिम राहत के तौर पर अपने तबादला आदेश पर रोक लगाने और राज्य सरकार, केंद्र तथा सीबीआई को देशमुख के आवास की सीसीटीवी फुटेज फौरन कब्जे में लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है.
परमबीर ने लागए ये आरोप
परमबीर ने अपनी याचिका में कहा है, ‘देशमुख ने अपने आवास पर फरवरी 2021 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अनदेखी करते हुए क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, मुंबई के सचिन वझे और सोशल सर्विस ब्रांच, मुंबई के एसीपी संजय पाटिल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की तथा उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने का लक्ष्य दिया था. साथ ही, तमाम कंपनियों और अन्य स्रोतों से भी उगाही करने का निर्देश दिया था.’
Bureau Report
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