मुंबई: मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट आज को मुंबई ब्लास्ट के दोषियों की सजा का ऐलान करेगी. इस मामले में कुख्यात अबू सलेम समेत 5 लोगों को सजा सुनाई जानी है. एक दोषी की पहले ही मौत हो चुकी है. 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में ढाई सौ से अधिक लोगों की मौत हुई थी. मामले में कुल 7 आरोपी थे, जिनमें से एक अब्दुल कयूम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था और छह को दोषी पाया था. छह दोषियों में एक मुस्तफा डोसा की मौत हो चुकी है.
टाडा अदालत ने इस मामले में अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, उसके भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, मर्चेंट ताहिर और करीमुल्लाह शेख को दोषी ठहराया था. इनमें से एक मुस्तफा दौसा की मौत हो चुकी है.
अबु सलेम यूं तो साजिश की धारा 120बी और हत्या के तहत दोषी पाया गया है. ऐसे में मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन अबु सलेम को पुर्तगाल से सशर्त लाया गया है कि उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती. सीबीआई के विशेष सरकारी वकील दीपक साल्वी ने भी उसके लिए मौत की सजा की मांग ना करते हुए अधिक से अधिक सजा की मांग की है. वहीं ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह खान और फ़िरोज़ अब्दुल राशिद खान ये सभी भी साजिश की धारा 120 बी, टाडा और हत्या के तहत दोषी पाए गए हैं. विशेष सरकारी वकील ने इनके लिए मौत की सजा की मांग की है.
क्या है मामला
12 मार्च 1993 को 12 बम धमाके
257 की मौत, 700 से ज़्यादा ज़ख़्मी
अबु सलेम, मुस्तफ़ा डोसा समेत 7 आरोपी
पुर्तगाल से डिपोर्ट कर लाया गया है सलेम
विस्फोटक लाने, साज़िश, मदद का आरोप
100 आरोपी पहले ही दोषी क़रार
100 में से 12 को फांसी की सज़ा
याक़ूब मेमन को फांसी हो चुकी है
2012 से चल रहा है केस
अब तक 64 नए गवाह पेश हुए
कुल गवाहों की संख्या 686
दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन समेत 33 अब भी फ़रार
भाग गए थे ये दो आरोपी, अब गिरफ्त में, जानें क्या हैं आरोप मुस्तफ़ा अहमद दौसा
(दुबई से भारत डिपोर्ट)
बम धमाकों की साज़िश का हिस्सा
हथियारों का ज़ख़ीरा भारत भेजा
आरोपियों के दुबई भागने का ख़र्च दिया
आतंकी ट्रेनिंग के लिए लोगों को पाकिस्तान भेजा
बचे विस्फ़ोटकों को नष्ट करने का आदेश दिया
अबु सलेम
(पुर्तगाल से प्रत्यापित)
हथियारों का ज़ख़ीरा लाने भरूच गया
संजय दत्त को हथियार दिया
बाकी के हथियार छुपा कर रखे
पूछताछ में रियाज सिद्दीक़ी, करीम शेख की जानकारी मिली
बता दें कि मुंबई में अलग-अलग जगहों पर 12 बम धमाके हुए थे. इनमें 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे. इस मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी दी जा चुकी है. अभिनेता संजय दत्त भी ब्लास्ट कांड में जेल की सजा काट चुके हैं. पूरे मामले का मास्टर माइंड दाऊद इब्राहिम देश से बाहर है. अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था. पुर्तगाल के साथ हुई संधि में अदालत सलेम को फांसी या आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती.
Bureau Report
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