नईदिल्ली: रेलवे दावा प्राधिकरण, मुंबई ने एलफिंस्टन फुट ओवरब्रिज पर हुए भगदड़ के शिकार 36 पीड़ितों को मुआवजा दिया. अधिकारियों ने बताया कि यह सुनिश्चित किया गया है कि पीड़ितों को बिना किसी विलंब के राशि मिले. रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘आमतौर पर मुआवजा का दावा सुलझने में दो से चार साल का समय लगता है, लेकिन यह बहुत जल्द सुलझ गया. यह पहली बार है जब दावों के मामले में कोई भी वकील शामिल नहीं हुआ.’’ यह मुआवजा 17 मृत लोगों के परिजनों और 19 घायलों को प्रदान किया गया. मृतकों के परिजनों को आठ-आठ लाख रुपए जबकि घायलों को 25 हजार से लेकर आठ लाख रुपए तक मुआवजा दिया गया.
भगदड़ में 23 लोगों की हुई थी मौत
उल्लेखनीय है कि साल 2017 में मुंबई के परेल में एलफिंस्टन रेलवे स्टेशन के पुल पर मची भगदड़ में 23 लोगों की मौत हो गई थी. मामले में पश्चिम रेलवे के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की अध्यक्षता वाले पैनल ने तत्कालीन महाप्रबंधक अनिल कुमार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें 30 घायल यात्रियों के बयान दर्ज किए थे.
तेज बारिश की वजह से हुई थी भगदड़
पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, तेज बारिश की वजह से भगदड़ हुई थी. तेज बारिश की वजह से बाहर की ओर टिकट काउंटरों पर खड़े लोग भी बारिश से बचने के लिए सीढ़ियों की ओर भागे जहां पहले से काफी भीड़ थी. भीड़ ज्यादा होने के कारण जिन लोगों के पास भारी-भरकम सामान था, उनका संतुलन बिगड़ गया और भगदड़ मच गई.
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