फिलहाल टोल फ्री रहेगा DND, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई तक के लिए टाली सुनवाई.

फिलहाल टोल फ्री रहेगा DND, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई तक के लिए टाली सुनवाई.नईदिल्ली: दिल्ली से नोएडा रोजाना सफर करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अच्छी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाइवे को टोल फ्री रखने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने CAG की रिपोर्ट को अपने संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई जुलाई में करने की बात कही. गौरतलब है कि, बीते 13 फरवरी को संबंधित वकील के अनुपस्थिति रहने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों के लिए सुनवाई टाल दी थी. 

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टोल टैक्स को रद्द कर दिया था, जिसके बाद नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी से पूछा था कि फ्लाइवे बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी अब तक कितना टोल टैक्स वसूल चुकी है. कोर्ट ने सीएजी को 8 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था. 

कंपनी को रोजाना 50 लाख का नुकसान!
सीएजी ने कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी थी. कोर्ट ने सीएजी की रिपोर्ट टोल कंपनी समेत सभी पक्षकारों को देने का निर्देश दिया था और कहा कि हमें नहीं लगता कि इस रिपोर्ट को सीलबंद रखना चाहिए. टोल कंपनी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा था कि कंपनी को रोजाना 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है इसलिए ममले की जल्द सुनवाई हो.

1135 करोड़ खर्च किए 1103 करोड़ की कमाई
आपको बता दें कि इससे पहले कंपनी ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने 1135 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जबकि उनकी कमाई अभी तक सिर्फ 1103 करोड़ की हुई है. इसपर कोर्ट ने कहा था कि आपके सिर्फ 32 करोड़ रुपए बकाया निकलते हैं. 

फरवरी में इसलिए टली थी सुनाई…
फरवरी में CAG की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए पूछा था कि आप किसके साथ हैं, कंपनी के साथ या हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करनेवाले के साथ. तब नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बताया गया कि अभी उनका कोई अधिकारी कोर्ट रूम में मौजूद नहीं है. इसपर कोर्ट ने कहा कि क्या आपके अधिकारी मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं. इसके बाद कोर्ट ने 6 हफ्तों के लिए सुनवाई टाल दी थी.

Bureau Report

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