जोधपुर: सलमान खान के काले हिरण के शिकार के मामले में 5 साल की सजा मिलने के बाद उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं इसका फैसला कुछ ही देर में आने वाला है. अपने भाई की सुनवाई के लिए उनकी दोनों बहने अर्पिता खान और अलवीरा, सलमान के बॉडीगार्ड के साथ जोधपुर सत्र न्यायालय कुछ देर पहले पहुंची. लेकिन यहां सलमान खान का एक बॉडीगार्ड मीडिया से भिड़ गया. मीडिया के कुछ फोटोग्राफरर्स सलमान की बहनों का फोटो लेना चाह रहे थे और बॉडीगार्ड शेरा उन्हें बचाते हुए कोर्ट में ले जा रहा था. लेकिन इसी बीच मीडिया को दूर हटाने में एक दूसरे बॉडीगार्ड ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्कामुक्की कर दी.
यह देखते हुए पुलिस ने तुरंत इस बॉडीगार्ड को पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठा दिया. इस बॉडीगार्ड को पुलिस ने कोर्ट में नहीं जाने दिया है. वहीं शेरा सलमान की दोनों बहनों को लेकर अदालत के भीतर पहुंच चुका है. बता दें कि दायर जमानत अर्जी पर जोधपुर की सत्र अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी इस मामले में सुनवाई करेंगे और संभवत: आज फैसला सुना सकते हैं. कोर्ट में सलमान के केस 15वें नंबर पर लिस्टेड है. मामले की सुनवाई से पहले सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री के बीच चैंबर में बातचीत भी हुई. करीब सवा दस बजे सलमान की बहनें अलविरा, अर्पिता और उनके बॉडीगार्ड शेरा कोर्ट पहुंच गए. उनके कोर्ट पहुंचने के दौरान जज मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया तो सलमान के बॉडीगार्ड ने उनके साथ धक्कामुक्की कर डाली.
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को 140 से अधिक जजों का तबादला कर दिया गया, जिनमें सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाने वाले और उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाले जज जोशी भी शामिल हैं. गौरतलब है कि शुक्रवार को सलमान की ओर से उनके वकील ने सजा के खिलाफ और बेल दिए जाने को लेकर सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने पूरे मामले पर बहस पूरी होने के बाद दोनों मामलों में फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.
सलमान खान को मिली है पांच साल की सजा
बता दें कि जोधपुर कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान को काले हिरण के शिकार के मामले में सजा सुनाई गई थी. सीजीएम देव कुमार खत्री ने मामले में फैसला देते हुए सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. सलमान खान की ओर से दायर सजा के खिलाफ और बेल के लिए दायर याचिका पर जज रविंद्र कुमार जोशी ने सुनवाई की थी और अपना फैसला शनिवार तक सुरक्षित रख लिया था. बड़े स्तर पर हुए जजों के तबादलों में इन दोनों जज का नाम भी शामिल हैं.
सलमान के वकीलों ने भी जल्द सुनवाई की मांग की
सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जोधपुर सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी के तबादले के बाद संभावना है कि सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी हो सकती है. हालांकि, प्रकिया के मुताबिक जज के तबादले की प्रक्रिया में सात दिन लगते हैं यानी दूसरी जगह कार्यभार संभालने में जज को सात दिन का वक्त होता है, तब तक वह पहले के पद पर बने रहते हैं. इस तरह से सलमान खान की जमानत याचिका की सुनवाई कर रहे जज रवींद्र कुमार जोशी अभी भी इस केस की सुनवाई करेंगे, क्योंकि अभी तक वह जोधपुर कोर्ट से कार्यमुक्त नहीं हुए हैं. सलमान के वकीलों ने भी इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है.
सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को मिली जमानत
सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर काला हिरण का शिकार करने का आरोप लगाया गया था. मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था, जबकि सलमान को दोषी पाया गया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस बात का पुख्ता सुबूत नहीं है कि सलमान के अतिरिक्त अन्य आरोपियों ने काले हिरण का शिकार किया था, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है.
क्या है काला हिरण मामला
आरोप है कि फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की देर रात को सलमान खान ने जोधपुर में लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था. इस दौरान उनके साथ कार में उनके फिल्म के को स्टार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे के साथ ही स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे. गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे. गोली की आवाज सुनकर गांववाले वहां एकत्र हो गए थे. ग्रामीणों के आते ही सलमान कार लेकर वहां से भाग निकले. हिरणों के शव पाए जाने के बाद इन सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी.
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