नईदिल्ली: यूपी के जौनपुर जिले में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन करने वाले के मामले में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ये आदेश एक अधिवक्ता के आवेदन करने पर दिया है. आपको बता दें कि जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र के भूलडीह गांव में बहला फुसलाकर हिन्दुओं को इसाई धर्म कबूल कराया गया था.
इस संबंध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता बृजेश सिंह ने धारा 156(3) के तहत न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र पर आदेश दिया गया. अधिवक्ता के मुताबिक, भूलनडीह गांव चल रहे एक केंद्र द्वारा प्रार्थना के नाम पर सनातन धर्म से ईसाई मत में छल से धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया था. उन्होंने बताया कि उक्त केंद्र के संचालक दुर्गा प्रसाद यादव, कीरित रॉय और जितेंद्र सहित 271 लोग बीते 10 साल से जौनपुर सहित चार जिलों में सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार-प्रवचन कर गरीब और पिछड़ों को धोखा देकर, बहला-फुसलाकर और रुपयों का लालच देकर ईसाई धर्म में शामिल कर रहे हैं.
आरोप है कि दुर्गा प्रसाद यादव और उसके कुछ साथी गांव की भोली-भाली अनपढ़ लोगों को बहला फुसलाकर इसाई धर्म को कबूल करा रहे हैं. ये लोग किसी की बीमारी ठीक करने किसी को धन का लालच देकर हिन्दू धर्म को छोड़ने मजबूर कर रहे है. आरोप है कि इतना ही नहीं ये लोग नशे की गोलियां भी खिलाकर हिन्दुओं को बरगला रहे हैं.
वहीं, कोर्ट का आदेश मिलते ही पुलिस इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दिया है. एसपी सिटी ने कहा कि आरोपी दुर्गा यादव समेत 271 खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश किया जा रहा है. लेकिन, अभी किसी के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने नहीं आया है.
Bureau Report
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