झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कीरांची. चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। पिछले हफ्ते इस पर करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान लालू के वकील कपिल सिब्बल ने उनकी बीमारियों और उम्र का हवाला दिया था। वहीं, सीबीआई के वकील ने लालू की जमानत याचिका का विरोध किया। लालू ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर कर जमानत की मांग की थी।

जमानत की अवधि 6 हफ्ते बढ़ाने की अपील की गई थी

याचिका में कहा गया था कि देवघर, चाईबासा और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में इससे पहले भी उनको जमानत मिल चुकी है। लिहाजा उन्हें इस बार भी जमानत की दी जाए। सिब्बल ने मुंबई के हॉस्पिटल के लालू यादव की बीमारियों से संबंधित सर्टिफकेट भी पेश किए। जमानत की अवधि 6 हफ्ते और बढ़ाने की नई याचिका में कहा गया था कि लालू गंभीर रूप से बीमार हैं। वह प्लेटलेट्स की कमी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी और डिप्रेशन समेत कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं।

 जमानत के लिए तीन आधार बताए गए
लालू की ओर से दायर याचिका में तीन बातों को आधार बनाया गया था। लालू के वकील की ओर से जिस पहली बात को आधार बनाया गया, उसमें कहा गया कि इसी मामले में अन्य दोषियों को जमानत मिल चुकी है, खुद लालू को भी पूर्व में जमानत मिली थी, लिहाजा बेल दी जाए। दूसरा लालू के मेडिकल ग्राउंड और तीसरा आधार उम्र को बनाया गया। 

 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं लालू यादव
लालू को चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार दिया था। तब से वह जेल में है। पिछले साल 17 मार्च को तबीयत बिगड़ने पर पहले रिम्स और फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 11 मई को इलाज के लिए छह हफ्ते की जमानत मंजूर की थी। इसे बढ़ाकर 14 और फिर 27 अगस्त तक किया। कोर्ट ने इसके बाद 30 अगस्त को लालू को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था।

फिलहाल रिम्स में हैं भर्ती
लालू बीमार होने की वजह से अभी रिम्स में भर्ती हैं। दुमका, देवघर और चाईबासा में फर्जीवाड़े के तीनों मामलों में हाईकोर्ट में उनकी अपील याचिका पर सुनवाई हो रही है। 

Bureau Report

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