प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पाण्डेय ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना लगाया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी विजय कुमार ने थाना कोहड़ौर में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 13 नवंबर 2013 को उसके पिता जगन्नाथ खेत में पाटा लगा रहे थे. इसी दौरान राम लखन, शेर बहादुर और हरी राम के मटर के खेत में बैल चले गए.
खेत में बैल जाने पर तीनों लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर जगन्नाथ को गंभीर रूप से घायल कर दिया. मां केवला देवी बचाने दौड़ी तो उनको भी मार पीट कर घायल कर दिया. अभियोजन पक्ष ने बताया कि उपचार के दौरान जगन्नाथ की मौत हो गयी. पुलिस ने राम लखन, शेर बहादुर और हरी राम के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया .
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों के दोष सिद्ध होने पर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
Leave a Reply