आय से अधिक संपत्ति का मामला: मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट में राहत

आय से अधिक संपत्ति का मामला: मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट में राहतनईदिल्‍ली: मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. इसमें कहा गया, “7 अगस्त 2013 को जांच बंद की जा चुकी है. क्योंकि शुरुआती जांच में किसी संज्ञेय अपराध की पुष्टि नहीं हुई थी.” याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने कोर्ट से मांग की थी कि वो CBI से मामले की स्टेटस रिपोर्ट ले. 2007 में जांच का आदेश आया था. 2008 में CBI ने केस दर्ज होने लायक सबूत मिलने की बात कही थी.

दरअसल, अर्जी में सीबीआई को अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई को मुलायम, अखिलेश, उनकी पत्नी डिंपल यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत केस चलाने का निर्देश देने की मांग की थी.

इन सभी के खिलाफ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्च 2007 को सीबीआई को आरोपों की जांच करने और यह पता लगाने के लिए कहा था कि याचिका में सपा नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप सही हैं या नहीं. बाद में 2012 में कोर्ट ने मुलायम सिंह, अखिलेश और प्रतीक की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया था जिसके खिलाफ तीनों ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, हालांकि कोर्ट ने डिंपल यादव की याचिका मंजूर कर ली थी और सीबीआई को उनके खिलाफ जांच रोकने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि वह कोई सार्वजनिक पद पर नहीं हैं. कोर्ट ने एकमार्च 2007 के आदेश में भी संशोधन किया था और जांच एजेंसी से कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा था.

Bureau Report

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