नईदिल्ली: उन्नाव रेप मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है. वह इस वक्त यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं. गौरतलब है कि रविवार को रेप पीड़िता की कार में ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हुई थी जबकि वह गंभीर रूप से घायल हुई थी. ट्रक-कार की टक्कर के बाद बलात्कार के मामले में पहले से जेल में बंद बीजेपी से सस्पेंड विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर हत्या का भी आरोप लगा है. सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया है.
इस बीच उन्नाव रेप केस की गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई 7 दिन में मामले की जांच पूरी करे. हालांकि सीबीआई ने इसके लिए एक महीने का वक्त मांगा लेकिन कोर्ट ने इसको मंजूर नहीं किया. इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई ने उन्नाव रेप केस और ट्रक-कार एक्सीडेंट मामले की जांच प्रगति रिपोर्ट सीबीआई से तलब की थी. सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को दोपहर 12 बजे तक कोर्ट में तलब किया था. इस पर सीबीआई की ज्वाइंट कमिश्नर संपत मीणा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं.
इससे पहले गुरुवार को सुबह सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से उन्नाव रेप केस और सड़क हादसे के मामले में सीबीआई के साथ बातचीत करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले की चैंबर में सुनवाई की जाएगी. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई अफसरों से बातचीत की है. वे इस समय लखनऊ में हैं. इसलिए उनका आज दोपहर 12 बजे तक दिल्ली आ पाना मुमकिन नहीं है. इसलिए मामले की सुनवाई कल के लिए टाली जाए. इस पर सीजेआई ने सुनवाई को कल के लिए टालने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि संबंधित मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई अधिकारी को तलब किया. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि अगर वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना चाहते तो वे बंद कमरे में उक्त मामले की सुनवाई कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी संकेत दिए कि उन्नाव मामले से जुड़े सारे केस यूपी से बाहर ट्रांसफर किए जाएंगे. कोर्ट इस संबंध में आज आदेश भी जारी कर सकता है.
बता दें कि दो सप्ताह पहले उन्नाव रेप पीडि़ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई चिट्ठी के संबंध में कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है. सीजेआई रंजन गोगोई ने बुधवार को संज्ञान लेते हुये अपने सेक्रेटरी जनरल से रिपोर्ट मांगी थी कि पत्र को उनकी जानकारी में क्यों नहीं लाया गया. रेप पीड़िता ने सीजेआई को लिखे इस पत्र में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के कथित सहयोगियों से अपनी जान को खतरे की आशंका व्यक्त की थी.
Bureau Report
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