नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 14 अयोग्य बागी विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. दरअसल, कर्नाटक के तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश ने 14 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, जिसके बाद इन विधायकों ने स्पीकर के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.
अपनी याचिका में विधायकों ने स्पीकर के 28 जुलाई के आदेश को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया था. याचिका में विधायकों ने कहा था कि उनका इस्तीफा स्वैच्छिक था. गौरतलब है कि पिछले माह कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य की कुमारस्वामी सरकार 14 माह बाद गिर गई थी. कुमारस्वामी विश्वास मत के दौरान बहुमत साबित नहीं कर पाए थे. जिसके चलते उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा था.
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सभी बागी विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था. दरअसल, कांग्रेस के 17 विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने इन सभी विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश ने कर्नाटक के मौजूदा विधानसभा में 14 बागी विधायकों के कार्यकाल को अयोग्य घोषित कर दिया था.
गौरतलब है कि 28 जुलाई को तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश ने 14 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, जिसके बाद 1 अगस्त को कांग्रेस-जेडीएस के 14 विधायकों ने स्पीकर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इन सभी विधायकों को विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है.
Bureau Report
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