7 दिन पहले 26 हजार में खरीदा था सेकेंड हैंड ऑटो, नए नियम के बाद कट गया 47,500 का चालान

7 दिन पहले 26 हजार में खरीदा था सेकेंड हैंड ऑटो, नए नियम के बाद कट गया 47,500 का चालाननईदिल्‍ली: पूरे देश में ट्रैफिक के नए नियम लागू होने के बाद हर जगह से नियमों का उल्‍लंघन करन वाले वाहन चालकों के चालान (Traffic Challan) कटने और भारी जुर्माना देने की खबर सामने आ रही है. बुधवार को ओडिशा (Odisha) के भुवनेश्‍वर (Bhubaneswar) में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक ऑटो ड्राइवर का 47,500 हजार रुपये का चालान कट गया. वजह थी उसके पास जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स का न होना और ऊपर से शराब पीकर वाहन चलाना.

सबसे मजे की बात ये है कि इस शख्‍स ने 7 दिन पहले ही इस ऑटो को 26 हजार रुपये में सेकेंड हैंड खरीदा था और अब उसे चालान के लिए 47 हजार रुपये देने पड़ रहे हैं. 

भुवनेश्‍चर के आचार्य विहार में ट्रैफि‍क पुलिस ने इस ऑटो ड्राइवर का चालान काटा, क्‍योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्‍योरेंस, पॉलयुशन सर्टिफिकेट नहीं थे और वह बिना परमिट के ऑटो भी चला रहा था. इसके अलावा वह शराब के नशे में भी था. इस ऑटो ड्राइवर का नाम कंडूरी खटुआ है, जोकि नयागढ़ का रहने वाला है. 

उस पर अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए 5,000 रुपये, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये, नशे में ड्राइविंग के लिए 10000 रुपये, वायु और ध्वनि प्रदूषण के उल्लंघन के लिए 10000 रुपये, पंजीकरण और एफसी के बिना वाहन का उपयोग करने के लिए 5000 रुपये, परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर 10000 रुपये, बिना बीमा के 2000 रुपये और सामान्य अपराध के रूप में 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. इस तरह उसका कुल 47,500 रुपये का चालान कटा. चालक को चंद्रशेखरपुर में ड्राइविंग परीक्षण केंद्र में चालान राशि जमा करने के लिए कहा गया है.

भारी चालान कटने के बाद मौके पर उसने कहा कि ‘मैंने 7 दिन पहले ही यह ऑटो 26 हजार में सैकेंड हैंड खरीदा था. मेरे पास सभी दस्तावेज हैं और मैं यातायात अधिकारियों को दिखा सकता हूं. लेकिन अभी मेरे पास कोई नहीं है’. 

Bureau Report

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*