नईदिल्लीः कर्नाटक के 17 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार 23 सितंबर के लिए टली.जस्टिस मोहन शांतिनगौदर ने सुनवाई से ख़ुद को अलग किया. दरअसल, बागी विधायकों ने स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था.
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सभी बागी विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था. दरअसल, कांग्रेस के 17 विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने इन सभी विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश ने कर्नाटक के मौजूदा विधानसभा में 14 बागी विधायकों के कार्यकाल को अयोग्य घोषित कर दिया था.
इसके बाद 28 जुलाई को तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश ने 14 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, जिसके बाद 1 अगस्त को कांग्रेस-जेडीएस के 14 विधायकों ने स्पीकर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इन सभी विधायकों को विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है.
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