कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मिलेगी बेल या रहेंगे जेल में? जमानत याचिका पर सुनवाई आज

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मिलेगी बेल या रहेंगे जेल में? जमानत याचिका पर सुनवाई आजनईदिल्‍ली: मनी लॉन्ड्रिंग  मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा. इससे पहले ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शिवकुमार की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया था. ED ने शिवकुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने प्रत्यक्ष दस्तावेजी सबूतों के बावजूद सहयोग नहीं किया था. ED ने कहा था कि जांच में कई व्यक्तियों व संस्थाओं के नाम सामने आए हैं, मामले को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए इन लोगों से पूछताछ जरूरी है और अगर शिवकुमार को जमानत दी जाती है तो पूरी संभावना है कि वह जांच में बाधा पैदा करेंगे और उक्त व्यक्तियों को प्रभावित करेंगे.

आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने शिवकुमार की स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता देते हुए उन्हें अस्‍पताल शिफ्ट करने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि अगर डॉक्‍टर शिवकुमार को हॉस्पिटल में एडमिट करने को जरूरी बताते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाए.

दरअसल, शिवकुमार 2016 में नोटबंदी के बाद से ही आयकर विभाग और ईडी के रडार पर थे. उनके नई दिल्ली स्थित फ्लैट से दो अगस्त, 2017 को आयकर विभाग की तलाशी के दौरान 8.59 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की थी. इसके बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस नेता और उनके चार अन्य सहयोगियों के खिलाफ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 और 278 के तहत और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी), 193 और 199 के तहत मामले दर्ज किए. आयकर विभाग के आरोप-पत्र के आधार पर ईडी ने शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था.

Bureau Report

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