महीनों बाद आजम खान को मिली बड़ी राहत, 29 FIR में गिरफ्तारी पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक

महीनों बाद आजम खान को मिली बड़ी राहत, 29 FIR में गिरफ्तारी पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोकप्रयागराज: समाजवादी सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट  से बड़ी राहत मिली है. बुधवार (25 सितंबर) को हाईकोर्ट ने आजम के खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगा दी है. 

कोर्ट के आदेश के बाद अब 29 एफआईआर के इन मामलों में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी. मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्जाने को लेकर आजम खान के खिलाफ किसानों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

जानकारी के मुताबिक, आज डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मंजू रानी चौहान ने मामले की सुनवाई की. अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे मुकदमों में भी रामपुर से सांसद आजम खान को राहत मिल सकती है.

आपको बता दें कि रामपुर से सांसद आजम खान के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन कब्जाने, चोरी, डकैती, भैंस व बकरी चोरी के 80 से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं. इसके साथ ही उनकी पत्नी और दोनों बेटों के खिलाफ भी रामपुर में एफआईआर दर्ज है.

Bureau Report

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