नईदिल्ली: अयोग्य करार दिए गए कर्नाटक के 17 विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी. बुधवार को सुनवाई अधूरी रही थी. आज कांग्रेस-JDS विधायकों की बात का जवाब देंगे. विधायकों का कहना है कि उन्होंने मर्ज़ी से इस्तीफा दिया था, लेकिन स्पीकर ने राजनीतिक दुर्भावना से अयोग्य करार दिया. राज्य में 21 अक्टूबर को उपचुनाव हैं, ऐसे में चुनाव लड़ने की इजाज़त मिले.
गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर द्वारा अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका में स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई थी. दरअसल, तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश कुमार ने कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों को मौजूदा विधानसभा के पूरे कार्यकाल 2023 तक के लिए अयोग्य करार दिया था.
आपकों बता दें कि 25 जुलाई को तीन जबकि 28 जुलाई बाग़ी विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य करार दिया था. इनमें रमेश जारकिहोली (कांग्रेस), महेश कुमतल्ली (कांग्रेस), आर शंकर (निर्दलीय).कांग्रेस विधायक प्रताप गौड़ा पाटिल, शिवराम हेब्बर, बीसी पाटिल, बयराती बासवराज, एसटी सोमशेखर, के सुधाकर, एमटीबी नागराज, श्रीमंत पाटिल, रोशन बेग, आनंद सिंह और मुनिरत्ना और जेडीएस विधायक ए एच विश्वनाथ, नारायण गौड़ा, के गोपालैया शामिल थे.
Bureau Report
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